विदेशी नागरिकों को 30 दिन के अंदर करना होगा ये काम, नहीं तो Donald Trump सरकार लगाएगी भारी जुर्माना
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में रह रहे विदेशी नागरिकों से अपना पंजीकरण कराने को कहा है। प्रशासन ने कहा है कि 30 दिनों से ज़्यादा समय तक अमेरिका में रहने वाले विदेशी नागरिकों को सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा। इतना ही नहीं, प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर विदेशी नागरिक ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है और जेल भी हो सकती है।होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने शनिवार को कहा, 'अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के साथ पंजीकरण कराना होगा। अनुपालन न करना जुर्माना और कारावास से दंडनीय अपराध है।' विभाग ने राष्ट्रपति ट्रम्प के कार्यालय और होमलैंड सुरक्षा विभाग की सचिव कृषि नोएम को टैग करते हुए कहा, 'राष्ट्रपति ट्रम्प और सेक_नोएम का अवैध विदेशियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है: अभी निकल जाओ और स्व-निर्वासन करो।' Foreign nationals present in the U.S. longer than 30 days must register with the federal government. Failure to comply is a crime punishable by fines and imprisonment. @POTUS Trump and @Sec_Noem have a clear message to Illegal aliens: LEAVE NOW and self-deport. pic.twitter.com/FrsAQtUA7H— Homeland Security (@DHSgov) April 12, 2025 इसे भी पढ़ें: Ukraine का दावा, Russia ने कीव में एक भारतीय दवा कंपनी के गोदाम पर हमला कर उसे नष्ट कर दियाDHS ने चेतावनी दी कि अगर विदेशी नागरिक पंजीकरण नहीं कराते या स्व-निर्वासन नहीं करते, तो उन्हें तुरंत निर्वासित कर दिया जाएगा और उन्हें पहले से अपने मामले व्यवस्थित करने का कोई मौक़ा नहीं दिया जाएगा।इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 30 दिनों से अधिक समय तक स्व-निर्वासन का अंतिम आदेश प्राप्त करता है, तो उस पर प्रतिदिन 998 अमेरिकी डॉलर (लगभग 85,924 रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा। उन विदेशी नागरिकों पर 1,000-5,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 86,096 रुपये से 4.30 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा, जो अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी स्व-निर्वासन करने में विफल रहते हैं।

विदेशी नागरिकों को 30 दिन के अंदर करना होगा ये काम, नहीं तो Donald Trump सरकार लगाएगी भारी जुर्माना
The Odd Naari
लेखिका: सुमिता शर्मा, टीम Netaanagari
परिचय
हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नए नियमों की घोषणा की है। इन नियमों के अंतर्गत, सभी विदेशी नागरिकों को 30 दिनों के भीतर कुछ आवश्यक कार्य करना अनिवार्य हो गया है। जो नागरिक इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
नए नियमों का उद्देश्य
ट्रम्प प्रशासन द्वारा यह कदम सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया है। सरकार का मानना है कि इस तरह के नियमों के जरिए देश में रहने वाले विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर नज़र रखना आसान होगा। नई नीतियों का उद्देश्य देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है और अवैध गतिविधियों को रोकना है।
क्या करेंगे विदेशी नागरिक?
इन नियमों के तहत, विदेशी नागरिकों को अपनी वीज़ा स्थिति की पुष्टि करने के लिए कुछ दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करना होगा। इसमें वैध वीज़ा, पासपोर्ट की कॉपी और निवास का प्रमाण पत्र शामिल है। यदि वे निर्धारित समय में इन दस्तावेज़ों को प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उन्हें उच्च जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे नागरिकों के वीज़ा को निलंबित करने का भी प्रावधान किया गया है।
सरकारी प्रतिक्रिया
इस नए नियम पर अमेरिकी गृह विभाग ने कहा है कि यह कदम विदेशी नागरिकों के साथ-साथ अमेरिका की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि यह नियम ना केवल सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि अवैध प्रवासन को भी रोकने में मदद करेगा। अधिकारिक प्रवक्ता ने यह भी बताया है कि वे सभी नागरिकों को इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियानों की योजना बना रहे हैं।
नागरिकों की प्रतिक्रिया
नए नियमों पर विदेशी नागरिकों की प्रतिक्रियाएँ मिली-जुली रही हैं। कुछ ने इस कदम का समर्थन किया है, जबकि अन्य ने इसे अव्यवहारिक बताया है। नागरिक अधिकार संगठनों ने भी इस पर चिंता जताई है और इसे विदेशी नागरिकों के अधिकारों के हनन के रूप में देखा है।
निष्कर्ष
एक बात निश्चित है कि विदेशी नागरिकों को इन नए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। बड़ी संख्या में लोग अमेरिका में रह रहे हैं और उन्हें अपनी स्थिति को पुष्ट करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है। इस अदालती प्रक्रिया का पालन न करने पर जुर्माना होना निश्चित है। यह देश की सुरक्षा के लिए एक कदम हो सकता है, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि यह प्रक्रिया मानवाधिकारों का उल्लंघन न करे।
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