अग्निवीर आरक्षण पर नवीनतम संशोधन, हरिद्वार कैबिनेट की बैठक में लिए गए 13 महत्वपूर्ण निर्णय
HARIDWAR: धामी कैबिनेट की बैठकों का दायरा सचिवनालय से निकलकर अलग अलज जगहों पर जा रहा है। बनबसा के बाद अब हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। मेला नियंत्रण सभागार में हुई बैठक में कैबिनेट ने राज्य के समग्र विकास, आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी […] The post छोटे अपराध नहीं माने जाएंगे क्राइम, अग्निवीर आरक्षण पर संशोधन, हरिद्वार में धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए 13 फैसले appeared first on Devbhoomi Dialogue.
अग्निवीर आरक्षण पर नवीनतम संशोधन, हरिद्वार कैबिनेट की बैठक में लिए गए 13 महत्वपूर्ण निर्णय
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कम शब्दों में कहें तो, हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 13 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इनमें छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और अग्निवीरों से संबंधित नए भर्ती नियमों पर संशोधन जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं।
कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और निर्णय लिए जाने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा, "हरिद्वार में बैठक करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जनता के अधिकारों और उनके हितों के मामलों में भागीदारी को बढ़ाएगा।" यह बैठक उत्तराखंड के विकास, आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, और जनहितकारी योजनाओं के कार्यान्वयन जैसे बिंदुओं पर केंद्रित थी।
बैठक के 13 महत्वपूर्ण निर्णय
- उत्तराखण्ड निवेश और आधारभूत संरचना विकास अधिनियम में संशोधन: इस अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक अभिकरणों और वित्तीय रूप से स्वायत्त संस्थाओं की परिसंपत्तियों के विनिवेश से 92% आय उन्हें प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में आधारभूत ढांचे का विकास तेजी से होगा।
- द्वितीय उत्तराखण्ड जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026: इस विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाएगा और तकनीकी त्रुटियों पर नागरिक दंड का प्रावधान किया जाएगा।
- पंचम विधानसभा के तृतीय सत्र की अनुमति: सरकार ने वर्ष 2026 के तृतीय विधानसभा सत्र को आहूत करने की अनुमति प्रदान की है।
- अग्निवीरों के लिए समूह ‘ग’ पदों पर भर्ती: नए नियमों के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण और आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है।
- प्रधानमंत्री और भारत सरकार का आभार: उत्तराखंड के विकास में साझा सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया गया।
- उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026: बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भूमि उपयोग और विकास गतिविधियों को विनियमित करने के लिए इस नियमावली को मंजूरी दी गई है।
- मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास: इस संस्थान के विकास के लिए एक सोसायटी का गठन करने की सैद्धांतिक अनुमोदन दी गई है।
- अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026: इस विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है, जो अग्निशमन सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाएगा।
- संस्कृति विभाग में वित्तीय अधिकारों में संशोधन: संस्कृति विभाग के वित्तीय अधिकारों से संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन की स्वीकृति दी गई है।
- स्वजल एवं राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पदों की निरंतरता: स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 215 पदों की निरंतरता की मंजूरी दी गई है।
- हरिद्वार में किफायती आवासीय परियोजना: आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग की चौड़ाई में शिथिलता की स्वीकृति दी गई है।
- ऊधमसिंह नगर में भू-उपयोग परिवर्तन में त्रुटि सुधार: शासनादेश में खसरा संख्या की त्रुटि को सुधारने की मंजूरी दी गई है।
- मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना की मंजूरी: साहसी बच्चों को सम्मानित करने के लिए यह योजना शुरू की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार, यह निर्णय राज्य के विकास और प्रशासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका उद्देश्य विकासात्मक योजनाओं को जनहित में सही तरीके से लागू करना और संवेदनशीलता बढ़ाना है।
राजनीतिक संवाद और योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन की दिशा में यह कैबिनेट बैठक उम्मीदों को बढ़ाती है। इसके परिणामस्वरूप राज्य के स्वास्थ्य, शिक्षा, और आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।
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सादर,
टीम द ओड नारी
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