जन्मजात नागरिकता पर रोक वाले ट्रंप के आदेश पर ब्रेक, अमेरिकी कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला दे दिया?

अमेरिका की एक अपील अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को आव्रजन और अवैध सीमा पारगमन पर रिपब्लिकन की कठोर कार्रवाई के हिस्से के रूप में राष्ट्रव्यापी स्वत: जन्मसिद्ध नागरिकता में कटौती करने से रोकने वाले आदेश को बरकरार रखा। सैन फ्रांसिस्को स्थित 9वें यू.एस. सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने सिएटल में एक संघीय न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश को अवरुद्ध करने वाले राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा पर रोक लगाने के लिए एक आपातकालीन आदेश के लिए ट्रम्प प्रशासन के अनुरोध को खारिज कर दिया। यह पहली बार था कि किसी अपीलीय अदालत ने जन्मजात नागरिकता पर ट्रम्प के कार्यकारी आदेश पर विचार किया था, जिसके भाग्य का फैसला अंततः अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स और न्यू हैम्पशायर के न्यायाधीशों ने भी इसे रोक दिया है, और उनमें से दो मामलों में अपील पहले से ही चल रही है।इसे भी पढ़ें: ट्रंप से मिलना चाहता हूं, अमेरिकी राष्ट्रपति संग मुलाकात को लेकर आया पुतिन का बयान20 जनवरी को व्हाइट हाउस में अपने पहले ही दिन हस्ताक्षरित ट्रम्प के आदेश में अमेरिकी एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि वे बुधवार के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए बच्चों की नागरिकता को मान्यता देने से इनकार कर दें, अगर उनके माता या पिता अमेरिकी नागरिक या वैध स्थायी निवासी नहीं हैं। ट्रम्प के अमेरिकी न्याय विभाग ने 9वें सर्किट को गुरुवार तक सिएटल स्थित अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कॉघेनोर के फैसले पर रोक लगाने के लिए कहा था, जिसमें नीति को असंवैधानिक घोषित करते हुए कहा गया था कि वह चार डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों के इशारे पर राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा जारी करके बहुत दूर चले गए हैं। लेकिन तीन-न्यायाधीशों के पैनल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय मामले को जून में बहस के लिए निर्धारित कर दिया।इसे भी पढ़ें: ‘एयर फोर्स वन’ के लिए पुराने विमानों को खरीदने पर विचार कर रहे ट्रंपअमेरिकी सर्किट न्यायाधीश डेनिएल फॉरेस्ट, जिन्हें ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान नियुक्त किया था, ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि तेजी से फैसले से न्यायाधीशों में जनता के विश्वास को कम करने का जोखिम होगा, जिन्हें "विचारधारा या राजनीतिक प्राथमिकता से अलग अपने फैसले लेने चाहिए। 

जन्मजात नागरिकता पर रोक वाले ट्रंप के आदेश पर ब्रेक, अमेरिकी कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला दे दिया?
जन्मजात नागरिकता पर रोक वाले ट्रंप के आदेश पर ब्रेक, अमेरिकी कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला दे दिया?

जन्मजात नागरिकता पर रोक वाले ट्रंप के आदेश पर ब्रेक, अमेरिकी कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला दे दिया?

The Odd Naari, लेखिका: सुमिता देवी, टीम नेटानागरी

हाल ही में अमेरिकी अदालत ने जन्मजात नागरिकता पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। यह निर्णय अमेरिका में बड़े स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। क्या यह निर्णय विदेशी नागरिकों के बच्चों की नागरिकता सुरक्षित करेगा? आइए इस फैसले के पीछे की कहानी और इसके संभावित प्रभावों को समझते हैं।

पृष्ठभूमि: ट्रंप का आदेश

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने 2018 में एक आदेश जारी किया था, जिसके अंतर्गत यह प्रस्तावित किया गया था कि अमेरिका में जन्मे बच्चे, जिनके माता-पिता अमेरिका के नागरिक नहीं हैं, उन्हें नागरिकता का अधिकार नहीं मिलेगा। यह निर्देश उन बच्चों की संख्या को प्रभावित करने के लिए था जो अवैध प्रवासियों के रूप में अमेरिका में जन्म लेते हैं। ट्रंप का यह कदम कई लोगों द्वारा विवादास्पद माना गया था।

अदालत का निर्णय

हाल ही में, अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के इस आदेश को असंवैधानिक करार दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अमेरिका के संविधान के अनुसार, जो भी व्यक्ति अमेरिका में जन्मा है, उसे स्वाभाविक रूप से नागरिकता का अधिकार है। यह निर्णय न केवल कानून के रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह उन परिवारों के लिए भी राहत का एक बड़ा स्रोत है जो अमेरिकी नागरिकता के लिए संघर्ष कर रहे थे।

फैसले का प्रभाव

इस निर्णय का प्रभाव अमेरिका में रहने वाले लाखों परिवारों पर पड़ेगा। इससे उन बच्चों को नागरिकता का सुरक्षा कवच मिलेगा जो माता-पिता की कानूनी स्थिति के कारण अक्सर संकट में रहते थे। अदालत के इस ऐतिहासिक फैसलें से उन्हें न केवल अधिकार, बल्कि सामाजिक सुरक्षा भी आ जाएगी।

सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया

अदालत के इस निर्णय पर अमेरिका के विभिन्न राजनीतिक दलों और समाज के विभिन्न हिस्सों से प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय ट्रंप पर एक बड़ा राजनीतिक धक्का है, जबकि अन्य इसे अमेरिकी संवैधानिक मूल्यों का एक सुस्त प्रतिबिंब मानते हैं।

निष्कर्ष

ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी अदालत के फैसले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि कानून सभी के लिए समान है और नागरिकता का अधिकार हर बच्चे का है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि क्या हो। यह निर्णय न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह अमेरिका की सामाजिक समरसता को भी मजबूत करेगा।

इस निर्णय से दस्तावेजी विवादों के बीच अमेरिकी प्रशासन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह उम्मीद भी ज़िंदा रखता है कि भविष्य में सभी बच्चों को उनके अधिकारों की रक्षा मिलेगी। भविष्य में इस विषय पर और भी अपडेट के लिए, theoddnaari.com पर जाएं।

Keywords

birthright citizenship, Trump order, US court decision, immigration law, American citizenship, constitutional rights, social impact of court ruling, Trump administration policies.