बिहार: पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर 50% तक टैक्स छूट का ऐलान

बिहार सरकार ने पुराने और अनुपयोगी वाहनों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। परिवहन विभाग ने 15 साल से अधिक पुराने निजी वाहनों के मालिकों को टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही वाणिज्यिक वाहनों पर भी 50 प्रतिशत टैक्स में छूट का ऐलान किया गया है। इसे भी पढ़ें: मुख्यमंत्री ने हिन्दी दिवस और जीवित्पुत्रिका व्रत की दी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायेंपहले से दी जा रही छूटराज्य सरकार पहले से ही स्क्रैपिंग कराने वाले वाहन स्वामियों को कई रियायतें दे रही है। स्क्रैपिंग के बाद प्राप्त प्रमाण पत्र, सीओडी के आधार पर नए वाहनों के पंजीकरण और बकाया टैक्स में वाहन मालिकों को एकमुश्त छूट दिया जा रहा है। इसके साथ पुराने वाहनों पर पूर्व से लंबित देनदारियों और अर्थदंड में एकमुश्त छूट देने का प्रावधान है। गैर परिवहन और परिवहन वाहन के देनदारियों में 90 प्रतिशत और अर्थदंड में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसे भी पढ़ें: Bihar: स्वर्ण वैदेही और सबौर मखाना-1 जैसे बीजों से बढ़ेगा मखाना का उत्पादन निजी वाहनों के लिए स्क्रैपिंग प्रक्रियानिजी वाहनों के लिए स्क्रैपिंग के लिए वाहन स्वामियों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद आरवीएसएफ सेंटर वाहन को खरीदकर स्क्रैप करेंगे। बिहार में इसके लिए दो स्क्रैपिंग सेंटर उपलब्ध हैं—पटना में निलियम स्क्रैपिंग सेंटर और वैशाली में एसके इंटरप्राइजेज।

बिहार: पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर 50% तक टैक्स छूट का ऐलान
बिहार: पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर 50% तक टैक्स छूट का ऐलान

बिहार: पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर 50% तक टैक्स छूट का ऐलान

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कम शब्दों में कहें तो, बिहार सरकार ने पुराने और अनुपयोगी वाहनों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

बिहार सरकार ने पुराने और अनुपयोगी वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए एक अहम कदम उठाया है। परिवहन विभाग ने घोषणा की है कि 15 साल से अधिक पुराने निजी वाहनों के मालिकों को अब टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। इसी तरह, वाणिज्यिक वाहनों पर भी इस नई नीति के तहत 50 प्रतिशत टैक्स छूट देने का ऐलान किया गया है।

पहले से दी जा रही छूट

राज्य सरकार पहले से ही स्क्रैपिंग कराने वाले वाहन स्वामियों को कई रियायतें दे रही है। स्क्रैपिंग के बाद वाहन मालिकों को मिलने वाले प्रमाण पत्र, सीओडी के आधार पर नए वाहनों के पंजीकरण में मदद, और बकाया टैक्स पर एकमुश्त छूट उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अंतर्गत, पुराने वाहनों पर पूर्व से लंबित देनदारियों और अर्थदंड में भी एकमुश्त छूट का प्रावधान है। गैर-परिवहन और परिवहन वाहनों की देनदारियों में 90 प्रतिशत और अर्थदंड में 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

निजी वाहनों के लिए स्क्रैपिंग प्रक्रिया

निजी वाहनों के लिए स्क्रैपिंग प्रक्रिया में वाहन मालिकों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद, आरवीएसएफ सेंटर वाहन को खरीदकर स्क्रैप करेगा। बिहार में स्क्रैपिंग के लिए दो प्रमुख सेंटर उपलब्ध हैं, जिनमें पटना का निलियम स्क्रैपिंग सेंटर और वैशाली का एसके इंटरप्राइजेज शामिल हैं।

इस योजना का महत्व

यह फैसले समाज में सकारात्मक प्रभाव डालने की उम्मीद कर रहा है। पुराने वाहनों को स्क्रैप करने से न केवल पर्यावरणीय लाभ होंगे, बल्कि रोड पर ट्रैफिक सुरक्षा भी बढ़ेगी। पुराने वाहनों के कारण अक्सर सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे लोगों के जीवन में खतरा पैदा होता है। वाहन स्वामियों को इस योजना के तहत दी जाने वाली छूट से प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी संभव है।

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इस प्रकार, बिहार की सरकार का यह निर्णय न केवल वाहनों के रीसाइक्लिंग को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ाने का एक प्रयास है। वाहन स्वामियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है, जिससे वे न केवल अपनी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ कर सकते हैं, बल्कि एक सुरक्षित और स्वच्छ परिवहन प्रणाली में भी सहायक बन सकते हैं।

टीम द ओड नारी