पॉक्सो पीड़ित बच्चों को मिलेगी समयबद्ध वित्तीय सहायता - उत्तराखंड सरकार की नई पहल
The post पॉक्सो पीड़ित बच्चों को मिलेगी समयबद्ध वित्तीय मदद appeared first on Avikal Uttarakhand. उत्तराखण्ड सरकार ने संशोधित की अपराध से पीड़ित सहायता योजना अविकल उत्तराखण्ड देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार ने “उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता/क्षतिपूर्ति योजना, 2013” में संशोधन करते हुए संशोधित योजना–2025 अधिसूचित… The post पॉक्सो पीड़ित बच्चों को मिलेगी समयबद्ध वित्तीय मदद appeared first on Avikal Uttarakhand.

पॉक्सो पीड़ित बच्चों को मिलेगी समयबद्ध वित्तीय सहायता
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लेखिका: पूजा शर्मा, प्रियंका वर्मा, टीम The Odd Naari
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में "उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता/क्षतिपूर्ति योजना, 2013" में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए इसे संक्षिप्त रूप में संशोधित योजना–2025 के तहत अधिसूचित किया है। इस संशोधित योजना का मुख्य उद्देश्य लैंगिक अपराधों से बचाव हेतु बनाए गए बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) के तहत प्रभावित बच्चों को शीघ्र एवं प्रभावी वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह जानकारी राज्य सरकार द्वारा साझा की गई है।
समयबद्ध वित्तीय सहायता का लाभ
नई योजना के अंतर्गत, बच्चों को उनके मामलों की गंभीरता के अनुसार ₹20,000 से लेकर ₹7,00,000 तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह पहल उन बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत साबित होगी जो लैंगिक उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। ऐसे बच्चों को समय पर वित्तीय सहायता मिलना उनकी मानसिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बेहद आवश्यक है।
संशोधित प्रावधान और सहायता राशि
संशोधित योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लैंगिक अपराधों के लिए निश्चित की गई सहायता राशि इस प्रकार है:
- प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा–4): न्यूनतम ₹1,00,000, अधिकतम ₹7,00,000
- गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा–6): न्यूनतम ₹1,00,000, अधिकतम ₹7,00,000
- लैंगिक हमला (धारा–7): न्यूनतम ₹50,000, अधिकतम ₹1,00,000
- गंभीर लैंगिक हमला (धारा–9): न्यूनतम ₹50,000, अधिकतम ₹2,00,000
- लैंगिक उत्पीड़न (धारा–11): न्यूनतम ₹20,000, अधिकतम ₹1,00,000
- अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग (धारा–14): न्यूनतम ₹50,000, अधिकतम ₹1,00,000
लैंगिक रूप से तटस्थ नीतियाँ
यह योजना भी ध्यान देने योग्य है कि यह लैंगिक रूप से तटस्थ है, जिसके तहत 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चे इस योजना के अंतर्गत संरक्षित हैं। इस प्रकार, सभी बाल अपराधों के पीड़ितों को उचित सहायता सुनिश्चित की जाएगी।
राज्य सरकार की प्राथमिकताएँ
उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य पीड़ित बच्चों की पुनर्वास प्रक्रिया को सशक्त बनाना और न्याय प्रक्रिया में उनकी मदद करना है। यह योजना न केवल बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य की ओर भी बढ़ने में मदद करेगी।
समाज के प्रति जिम्मेदारी
समाज में लैंगिक अपराधों को खत्म करने के लिए यह योजना एक प्रेरणादायक कदम सिद्ध हो सकती है। इससे न केवल पीड़ित बच्चों को सहायता मिलेगी, बल्कि समाज में यह संदेश भी जाएगा कि उनकी सुरक्षा और अधिकारों के प्रति हम सजग हैं।
अंततः, यह समयबद्ध वित्तीय सहायता योजना समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए राहत का एक स्रोत बनेगी। इसके माध्यम से उत्तराखंड लोगों को न केवल आपदा के समय में सहारा देगा, बल्कि उन्हें पुनर्वास और अपने जीवन को पुनः शुरू करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा।
कम शब्दों में कहें तो, यह योजना बच्चों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एक बड़ा प्रयास है।
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