त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए लागू हुआ आदर्श आचार संहिता - देहरादून की महत्वपूर्ण जानकारी

देहरादून। जनपद देहरादून में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड की अधिसूचना के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश […] The post बड़ी खबर : त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू appeared first on Uttarakhand Broadcast.

Sep 27, 2026 - 18:38
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त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए लागू हुआ आदर्श आचार संहिता - देहरादून की महत्वपूर्ण जानकारी

त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के लिए लागू हुआ आदर्श आचार संहिता

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कम शब्दों में कहें तो, जनपद देहरादून में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड की अधिसूचना के अनुसार दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।

आचार संहिता का प्रभावी होना

जारी आदेश के अनुसार, देहरादून जिले की जिन ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में खाली पदों पर उपचुनाव होना है, वहाँ आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। यह आचार संहिता उपचुनाव की मतगणना समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी।

निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन

प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों और विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि आदर्श आचार संहिता का पालन निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाए। इसके साथ ही, निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की ओर से जारी आदेश की प्रतियां सभी संबंधित अधिकारियों एवं विभागों को भेजी गई हैं। इसके साथ ही, आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई गई है ताकि सभी नागरिक इस आचार संहिता के अंतर्गत अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सकें।

आधिकारिक दिशा-निर्देशों का महत्व

त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव की प्रक्रिया के तहत रिक्त पदों का निर्वाचन कराया जाना है। ऐसे में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अब प्रशासन की गतिविधियाँ निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों और आदर्श आचार संहिता के दायरे में संचालित होंगी। यह सुनिश्चित करता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावी ढंग से चलती रहे। इसके साथ ही, यह भी आवश्यक है कि सभी मतदाता इस प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी से अवगत रहें।

यदि आप इस विषय पर और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया हमारी वेबसाइट The Odd Naari पर जाएं।

इस खबर को आपके समक्ष लाने के लिए धन्यवाद।
दस्तावेज़ की जानकारी पर आधारित, यह आलेख आपकी जानकारी के लिए लिखा गया है।
सादर,
टीम द ओड नारी - सृष्टि शर्मा

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