खनन सामग्री पर ई-रवन्ना के बिना उपयोग करने पर लगेगा भारी जुर्माना

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Oct 9, 2026 - 09:38
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खनन सामग्री पर ई-रवन्ना के बिना उपयोग करने पर लगेगा भारी जुर्माना
खनन सामग्री पर ई-रवन्ना के बिना उपयोग करने पर लगेगा भारी जुर्माना

खनन सामग्री पर ई-रवन्ना के बिना उपयोग करने पर लगेगा भारी जुर्माना

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में बिना ई-रवन्ना के खनिज सामग्री का उपयोग करने पर अब जुर्माना लगेगा।

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने खनिज सामग्री की रॉयल्टी और ई-रवन्ना की जांच को लेकर बहुत सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकारी निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले खनिज सामग्री के लिए अब वैध एमएम-11 या प्रपत्र-जे की प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि वैध दस्तावेज नहीं मिले, तो संबंधित खनिज को अवैध माना जाएगा और नियमानुसार अर्थदंड लगाया जाएगा।

नए दिशा-निर्देशों की सख्ती

सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्यों में ठेकेदारों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली उपखनिज सामग्री के लिए केवल एमएम-11 या प्रपत्र-जे की द्वितीय प्रति ही स्वीकार की जाएगी। यदि खनिज सामग्री की आपूर्ति के दौरान वैध रवन्ना प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह अवैध खनन और परिवहन की श्रेणी में माना जाएगा। इसके तहत उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली-2021, संशोधित 2024 के नियम-14 के उपनियम-5(क) के तहत पहली बार रॉयल्टी का तीन गुना और इसके बाद रॉयल्टी के चार गुना के बराबर अर्थदंड लगाया जाएगा।

अर्थदंड की प्रक्रिया

निर्देशों में कहा गया है कि संबंधित अर्थदंड के बराबर धनराशि रोककर ठेकेदार के देयक का भुगतान किया जाएगा। खनन विभाग द्वारा प्रकरण का निस्तारण होने के बाद निर्धारित अर्थदंड की वसूली रोकी गई धनराशि से की जाएगी।

क्यूआर कोड से होगा रवन्ना का सत्यापन

खनिजों के परिवहन के लिए विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल से जारी विशेष सुरक्षा सुविधाओं वाले एमएम-11 और प्रपत्र-जे का सत्यापन भी अनिवार्य किया गया है। सरकारी विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को रवन्ना पर अंकित क्यूआर कोड स्कैन करके उसकी वैधता का स्वयम सत्यापन करना होगा।

रॉयल्टी की जमा राशि का प्रावधान

उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास नियमावली-2025 के नियम-8 के उपनियम-3 के तहत संबंधित विभागों को रॉयल्टी के पांच प्रतिशत के बराबर धनराशि निर्धारित खाते में जमा करानी होगी। यह राशि नियमावली लागू होने के बाद और 10 सितंबर 2026 से पहले की अवधि से संबंधित प्रावधानों के तहत आईएफएमएस के माध्यम से जमा कराई जाएगी।

सचिव बी के संत ने सभी संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं।

खनन सामग्री उपयोग दिशा-निर्देश
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1
देहरादून, दिनांक 07 अक्टूबर, 2026
विषय: रॉयल्टी व ई-रवन्ना प्रपत्रों के सम्बन्ध में सरकारी विभागों / कार्यदायी संस्थाओं हेतु दिशा-निर्देश।

इन नए नियमों के माध्यम से सरकार खनन सामग्री के उचित और कानूनी उपयोग को सुनिश्चित करना चाहती है, ताकि अवैध खनन पर रोक लगाई जा सके और राज्य के राजस्व में वृद्धि हो सके। इसके लिए सभी ठेकेदारों को भी सावधान रहने की आवश्यकता है, ताकि वे इस दिशा-निर्देश का पालन कर सकें।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ: The Odd Naari.

सादर,
टीम द ओड नारी - प्रिया शर्मा

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