हरिद्वार में बिना रजिस्ट्रेशन अल्ट्रासाउंड सेंटर पर हुआ बड़ा एक्शन, अदालत ने सुनाई सजा

Haridwar News: पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) अधिनियम 1994 के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए हरिद्वार के कनखल क्षेत्र स्थित एक अल्ट्रासाउंड केंद्र के संचालक को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने केंद्र स्वामी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है तथा अदालत उठने तक की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा […] The post ब्रेकिंग : बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा था अल्ट्रासाउंड सेंटर, अदालत ने सुनाई सजा appeared first on Uttarakhand Broadcast.

Jun 17, 2026 - 09:38
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हरिद्वार में बिना रजिस्ट्रेशन अल्ट्रासाउंड सेंटर पर हुआ बड़ा एक्शन, अदालत ने सुनाई सजा
हरिद्वार में बिना रजिस्ट्रेशन अल्ट्रासाउंड सेंटर पर हुआ बड़ा एक्शन, अदालत ने सुनाई सजा

ब्रेकिंग न्यूज़: हरिद्वार में अल्ट्रासाउंड सेंटर पर बड़ी कार्यवाही

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कम शब्दों में कहें तो, हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित एक अल्ट्रासाउंड केंद्र के संचालक को न्यायालय ने दोषी ठहराया है। इस मामले में 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है और अदालत उठने तक की सजा सुनाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत कार्यवाही की है, जिससे सभी अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर नकेल कसना सुनिश्चित किया जा सके।

हरिद्वार का अल्ट्रासाउंड सेंटर: नियमों का उल्लंघन

इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए हरिद्वार के मुख्य चिकित्साधिकारी, डॉ. आर.के. सिंह ने बताया कि मदर केयर क्लीनिक में निरीक्षण के दौरान पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 के तहत गंभीर अनियमितताएं पाई गई थीं। जांच में पता चला कि यह केंद्र बिना किसी वैध पंजीकरण के कार्यरत था, जो कि मौजूदा कानूनों का सीधा उल्लंघन है।

अदालत ने दी सजा, स्वास्थ्य विभाग ने किया कार्रवाई

इस मामले में तत्कालीन अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने न्यायालय में परिवाद दायर किया था। मानसिकता साधना के दौरान न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर केंद्र संचालक के खिलाफ सख्त निर्णय लिया और उसे अधिनियम का उल्लंघन करते हुए दोषी करार दिया। यदि संचालक जुर्माना अदा नहीं करता, तो उसे दो वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान भी रखा गया है।

पीसीपीएनडीटी अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभाग की सख्ती

मुख्य चिकित्साधिकारी का कहना है कि जनपद में PCPNDT Act 1994 का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग सक्रिय है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने उल्लेख किया कि पिछले कुछ दिनों में रुड़की क्षेत्र में तीन अल्ट्रासाउंड मशीनों को सील किया गया है। ये मशीनें उपयोग में नहीं लायी जा रही थीं, लेकिन दुरुपयोग की आशंका के कारण इन्हें सील किया गया।

भविष्य में अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा

स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि हरिद्वार जनपद में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों के खिलाफ अभियान चलता रहेगा। भ्रूण लिंग की जांच जैसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और कानून का पालन सुनिश्चित करना विभाग का मुख्य उद्देश्य है। मातृ स्वास्थ्य और भ्रूण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे केंद्रों पर सख्ती बरती जाएगी।

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सादर,
टीम द ओड नारी (नेहा वर्मा)

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