सेलाकुई-सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 163 लागू: डीएम सविन बंसल के दिशा-निर्देश

Dehradun News : जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर सेलाकुई एवं सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में हाल के दिनों में बढ़ते श्रमिक असंतोष और प्रदर्शन की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) देहरादून कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा तत्काल […]

May 17, 2026 - 18:38
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सेलाकुई-सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 163 लागू: डीएम सविन बंसल के दिशा-निर्देश
सेलाकुई-सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 163 लागू: डीएम सविन बंसल के दिशा-निर्देश

सेलाकुई-सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 163 लागू: डीएम सविन बंसल के दिशा-निर्देश

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कम शब्दों में कहें तो, जिलाधिकारी सविन बंसल ने श्रमिक असंतोष के मद्देनजर सेलाकुई एवं सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 163 लागू करने के आदेश दिए हैं। यह निर्णय पिछले कुछ दिनों में हुई प्रदर्शन एवं घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया है।

प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) देहरादून कृष्ण कुमार मिश्रा ने, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू की है। यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से अमल में आएगा।

धारा 163 के तहत सुरक्षा उपाय

सेलाकुई एवं सिडकुल के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग को लेकर लगातार धरने और प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रशासन ने सूचनाओं के अनुसार इस क्रम में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भ्रामक सूचनाएँ फैलाने के प्रयासों के प्रति सजगता बरतते हुए स्थानीय अभिसूचना इकाई को सक्रिय कर दिया है। इसके साथ ही, औद्योगिक क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है।

अपर जिलाधिकारी का आदेश

अपर जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 163 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • सेलाकुई और सिडकुल के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के हथियार, लाठी, डंडा, तलवार या अन्य घातक वस्तु लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
  • ईंट, पत्थर या हिंसा में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं का संग्रह करना भी निषिद्ध होगा।
  • बिना अनुमति नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग, सार्वजनिक सभा, जुलूस एवं प्रदर्शन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।
  • किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबंधित होगा।
  • सरकारी संपत्तियों को हानि पहुँचाने के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का लक्ष्य औद्योगिक क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और सौहार्द बनाए रखना है। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित थाने के प्रभारियों को इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश भी दिया गया है।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने श्रमिकों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा आम नागरिकों से अपील की है कि वे शांति एवं संयम बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अफवाहों एवं भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें।

इस संदर्भ में अधिक जानकारी और अपडेट के लिए, कृपया [The Odd Naari](https://theoddnaari.com) पर जाएं।

सादर,

टीम The Odd Naari (स्नेहा शर्मा)

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